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प्रपत्र वैध कराकर परमिट लें स्कूली वाहन, बाराबंकी कार्यालय निरीक्षण और बैठक में आर0टी0ओ0 के कड़े निर्देश

अयोध्या से रवि मौर्य 

अयोध्या । शासन की मंशानुरूप एवं परिवहन आयुक्त उ0प्र0 के निर्देशों के क्रम में स्कूल वाहनों के शत-प्रतिशत प्रपत्र यथा- फिटनेस, पंजीयन, पीयूसी, परमिट आदि अद्यतन वैध कराने के उद्देश्य से आरटीओ (प्रशासन), अयोध्या  ऋतु सिंह द्वारा मंगलवार को बाराबंकी कार्यालय का निरीक्षण किया गया एवं बाद में 50 स्कूल वाहनों के स्वामियों/स्कूल प्रबन्धन के साथ अहम बैठक की, जिसमें उ0प्र0 मोटरयान (26वां संशोधन) नियमावली, 2019 व 28वां संशोधन नियमावली, 2022 में दिए गए नियमों में विस्तार पूर्वक अवगत कराते हुए उपस्थित स्कूल प्रबन्धकों को सभी प्रपत्र वैध कराते हुए स्कूल परमिट हेतु तत्काल स्वयं आवेदन कराने के निर्देश दिए। ऐसे वाहन जिनमें फिटनेस आदि वैध हैं और प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि कमियां उन्हें 24 घण्टे के अन्दर निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करते हुए स्कूल यान परमिट हेतु आवेदन करने की सख्त चेतावनी दी।


बैठक में मौजूद डी०आई०ओ०एस० एव बी०एस०ए० कार्यालय के प्रतिनिधियों ने भी अपूर्ण प्रपत्र वाले स्कूलों के यूडीआईएस कोड बन्द कराने एवं जिला प्रशासन के स्तर से अन्य नियमानुसार कार्यवाही करने की चेतावनी दी। बैठक में मौजूद एआरटीओ (प्रशासन / प्रवर्तन)  अंकिता शुक्ला ने अवगत कराया कि बिना फिटनेस, बिना परमिट वाली वाहनों को चालान और बन्द किया जा रहा है और निलम्बन अवधि पूरे होने के बावजूद प्रपत्र वैध न कराने वाले वाहनों के अभिलेखों का परीक्षण करके ब्लैक लिस्ट किया गया है, 80 नोटिस भेजे गये हैं, और 01 वाहनों के पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही भी की गयी।

समद इंटरनेशनल स्कूल, बाबा गुरूकुल एकेडमी, आधुनिक भारत स्कूल, कृति पब्लिक स्कूल, श्री शारदा बाल विद्या मंदिर आदि स्कूलों के प्रबन्धकों द्वारा तत्काल आवेदन करने का आश्वासन दिया गया। जनपद में बड़ी संख्या में अपूर्ण प्रपत्र होने पर आरटीओ (प्रशासन), अयोध्या  ऋतु सिंह द्वारा रोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि स्कूल वाहनों में सभी मानक जैसे-वाहन नियमावली के अनुसार समस्त मानक पूरा करता हो, वाहन पीले रंग में हो, आपातकालीन द्वार मानक अनुसार हो, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, बालिका छात्रा की दशा में महिला परिचारिका, चालक का लाइसेंस व चरित्र सत्यापन, सीट के नीचे सीएनजी टैंक न लगा होना, वाहन का फर्श सही दशा में होना आदि का निरीक्षण सही ढंग से करने के निर्देश दिए गए। आरटीओ (प्रशासन), अयोध्या  ऋतु सिंह द्वारा इरम कान्वेंट स्कूल, लखनऊ पब्लिक स्कूल आदि स्कूलों से स्वयं उनके वाहनों का ब्यौरा लिया गया एवं परमिट आवेदन हेतु मार्गदर्शन दिया गय तथा बिना फिटनेस संचालित स्कूली वाहनों के कई विद्यालय प्रबंधकों से दूरभाष पर वार्ता की प्रपत्र पूर्ण कराने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं।

आरटीओ (प्रशासन), अयोध्या  ऋतु सिंह को निरीक्षण के दौरान कार्यालय में एआरटीओ (प्रशासन/प्रवर्तन), संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), एक कार्मिक को अन्य सभी कार्मिक उपस्थित मिले। अनुपस्थित कर्मचारी  अंकिता के सम्बन्ध में बताया गया कि वह बाल्य देखभाल अवकाश पर गयी हैं।

यह भी निर्देशित किया गया कि एआरटीओ (प्रशासन/प्रवर्तन) व पीटीओ फिटनेस टैक्सी बकाया स्कूल वाहन इस तरह पर की गयी कार्यवाही की सूचना प्रतिदिन आरटीओ प्रशासन को प्रेषित की जाए। निर्देश दिए गए कि आरटीओ कार्यालय से अपूर्ण प्रपत्र वालों स्कूलों की सूची निरन्तर शिक्षा विभागों को भेजी गयी है एवं नोटिस भी परमिट समाप्त वाहनों को भेजी जा चुकी है। अतः शिक्षा विभाग से समन्वय करते हुए जिला प्रशासन के स्तर से जिला विद्यालय यान समिति की बैठक में और पत्रावली पर कार्यवाही हेतु अनुश्रवण करें। ऐसे स्कूलों को अनिवार्य रूप से बैठक में बुला कर निर्देशित किया जाए। इसके अतिरिक्त राजस्व समीक्षा में पाया गया कि अप्रैल माह में 101.34 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति की गयी व गत वर्ष के सापेक्ष 6.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। कर बकाया वसूली हेतु नोटिस और आर०सी० प्रेषण की कार्यवाही के भी निर्देश दिए गए, उसके पश्चात् आरटीओ द्वारा प्रत्येक लिपिक के कक्ष में जा कर कार्यों का ब्यौरा और प्रगति की जानकारी ली गयी व प्रपत्र भलि-भॉति जाँचने के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन दिया गया। संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा व्यावसायिक वाहनों के सम्बन्ध में समय-समय पर मुख्यालय द्वारा जारी डेटा क्लीनिंग और आरटीओ द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी। इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए संभागीय निरीक्षक पंकज को वाहनों के निरीक्षण में मानको का सख्ती से अनुपालन यथा-वाहन के मूल ढाँचे में कोई परिवर्तन न होने देना, एचएसआरपी मानक, प्रतिदिन कम से कम एक स्कूल का निरीक्षण, ड्राइविंग लाइसेंस में पते का मूल प्रपत्रों से सत्यापन आदि सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। बॉयोमैट्रिक वेण्डर के कर्मचारियों को कम्पनी से तत्काल पहचान पत्र प्राप्त कर धारण करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त कार्यालय में किसी भी अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने हेतु कड़े कदम एआरटीओ को निर्देशित किया गया व जिला प्रशासन से समय-समय पर जनसेवा केन्द्रो की भी लाइसेंस की जॉच हेतु अनुश्रवण करने को कहा गया ताकि कार्यालय के नाम पर जनता को कोई भ्रमित न कर सके। गर्मी के मौसम को देखते हुए अग्निशमन यंत्र, जनरेटर और बिजली वायरिंग के आस-पास समुचित व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए।


सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को परिवहन मंत्री महोदय, अपर मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त, शासन व मुख्यालय के निर्देशों का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन करते हुए राजस्व एवं प्रवर्तन व सड़क सुरक्षा लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करने व ग्राम परिवहन सेवा में आए आवेदनों और प्रस्तावित रूटों का परीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

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