अयोध्या से रवि मौर्य
अयोध्या। बुलेट की पटाखा जैसी तेज आवाज और गाड़ियों में लगे कर्कश हूटर से लोगों का जीना मुहाल करने वालों पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उच्च न्यायालय के आदेश पर चलाए गए सात दिन के विशेष अभियान में 11 वाहन बंद किए गए और 41 वाहनों के चालान काटे गए।
उच्च न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में दायर जनहित याचिका संख्या 15385/2021 _बदले हुए साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण (स्वतः संज्ञान) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य_ में 2 अप्रैल 2026 को दिए गए आदेश के पालन में परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। 7 मई से 13 मई 2026 तक चले अभियान में बदले हुए साइलेंसर और तेज आवाज वाले हॉर्न/हूटर लगाने वालों पर कार्रवाई की गई।
यह अभियान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन डॉ. आर.पी. सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन गुलाब चन्द्र, यात्री कर अधिकारी राजेश कुमार और यात्री कर अधिकारी रानी सेंगर के नेतृत्व में चलाया गया। टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में जांच कर नियम तोड़ने वाले 11 वाहनों को बंद किया और 41 वाहनों का चालान किया।
मोटर गैराजों को मिली कड़ी चेतावनी
परिवहन विभाग की टीम ने रीडगंज फैजाबाद स्थित पाठक ऑटोमोबाइल्स, ओमप्रकाश बुलेट ऑटो पार्ट्स, लालचंद बुलेट मिस्त्री समेत कई मोटर गैराजों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। सभी गैराज संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई कि किसी भी वाहन में बदला हुआ साइलेंसर न लगाया जाए। ऐसा करने पर गैराज संचालक और वाहन मालिक दोनों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नागरिकों से अपील है कि नियमों का पालन करें और शांत वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें।


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